सिटी पोस्ट लाइव : पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने RJD के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी को मानहानि के एक मामले में एक साल की कैद की सजा सुना दी है.कोर्ट ने 10,000 जुर्माना भी लगाया है. एमपी-एमएलए के पटना स्थित विशेष कोर्ट के न्यायक दंडाधिकारी सारिका वहालिया ने मंगलवार को शिवानंद तिवारी को सजा सुनाई. इससे पहले विशेष कोर्ट ने परिवाद मुकदमा के गवाहों के बयान और उपलब्ध शख्स के आधार पर मानहानि मामले में शिवानंद तिवारी को दोषी पाया.
सजा के फैसले को सेशन कोर्ट में अपील दायर कर चुनौती देने के लिए पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी को औपबंधिक जमानत पर रिहा करने का न्यायालय ने आदेश दिया. शिवानंद तिवारी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मौजूदा समय में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा पर आप आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था.दरअसल जदयू के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी के खिलाफ साल 2018 में एक परिवाद मुकदमा दायर किया था.
शिवानंद तिवारी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और परिवादी मंत्री संजय कुमार जहां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था. उनका कहना था की टिप्पणी की वजह से समाज में उनकी प्रतिष्ठा और छवि धूमिल हुई है इसके चलते उन्हें मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ा.इस मामले में परिवादी मंत्री संजय कुमार झा ने विशेष कोर्ट में आरोपी राजद नेता शिवानंद तिवारी के खिलाफ सात गवाह पेश किए थे. विशेष कोर्ट ने आरोपी राजद के पूर्व सांसद पर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत संज्ञान लिया था. इसी मामले में विशेष कोर्ट ने शिवानंद तिवारी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.