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‘बिल्डर फ्लैट दे, नहीं तो 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करे पैसा.

आज से 15 साल पहले सागर कंस्ट्रक्शन से एक फ्लैट का किया था अनुबंध, आजतक नहीं मिला फ्लैट.

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सिटी पोस्ट लाइव :उपभोक्ता आयोग ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. आयोग के फैसले के अनुसार अगर पैसा लेकर बिल्डर फ्लैट नहीं दे रहा है तो उसे 18 फिसद ब्याज के साथ पैसे लौटाने होंगे. यह आदेश उपभोक्ता आयोग ने एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए दिया.अरुण कुमार सिंह ने आज से 15 साल पहले सागर कंस्ट्रक्शन से एक फ्लैट का अनुबंध किया. दो साल के भीतर तय राशि का भुगतान भी कर दिया, लेकिन उन्हें बिल्डर ने फ्लैट नहीं दिया.

 

इस बीच अरुण कुमार सिंह की मौत हो गई. जिसके बाद बिल्डर से आग्रह करते-करते उनकी पत्नी सुमन सिंह आजिज आ गईं.आखिरकार  उन्होंने उपभोक्ता आयोग से गुहार लगाई. जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष विदुभूषण पाठक और सदस्य रजनीश कुमार ने निर्णय सुनाया कि या तो बिल्डर फ्लैट दे या फिर आखिरी भुगतान की डेट से 18 प्रतिशत ब्याज जोड़ते हुए राशि वापस करे. सुमन सिंह पूर्वी चंपारण जिला में दरियापुर के बरवा गांव की मूल निवासी हैं. अभी वे पटना के आनंदपुरी में रह रहीं हैं. उनके पति अरुण कुमार सिंह ने  सागर कंस्ट्रक्शन से फ्लैट के लिए 24 जनवरी, 2008 को अनुबंध किया था.

 

14 सौ वर्ग फीट के फ्लैट के साथ पार्किंग एरिया के लिए भी अनुबंध था. जून, 2010 तक तय राशि (दस लाख रुपये) का भुगतान भी हो गया. इस बीच उनकी मृत्यु हो गई. आनाकानी करने के लिए बिल्डर को एक बहाना मिल गया.आयोग को दिए आवेदन में सुधा सिंह ने बताया कि तय राशि के अतिरिक्त दो लाख 30 हजार रुपये लकड़ी के खिड़की-दरवाजे के मद में दिए गए.

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