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बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई तेज.

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सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 लागू हो गया है.अब शिक्षा विभाग ने बहाली प्रक्रिया तेज कर दी है. गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से 20 अप्रैल तक शिक्षकों के खाली पदों का ब्योरा मांगा है. यह ब्योरा विषयवार और श्रेणीवार भेजनी होगी. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीईओ को पत्र भेज दिया है. माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने डीईओ से कहा है कि जिला परिषद और नगर निकाय क्षेत्र के तहत नियोजन इकाई में 10 अप्रैल 2023 तक विषयवार रिक्त रह गए शिक्षक पदों की सूची निश्चित रूप से 20 अप्रैल भेज दें. ​​​​

जिलावार नियोजन इकाई में आवंटित पद के अतिरिक्त जिले में उपलब्ध माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों की गणना भी शामिल की जाएगी. वैसे पद जिनके संदर्भ में हाईकोर्ट या राज्य अपीलीय प्राधिकार या जिला अपीलीय प्राधिकार के समक्ष कोई वाद या शिकायत लंबित हो, तो उसकी सूची भी उपलब्ध करानी होगी.पिछले साल शिक्षा विभाग ने जिलों से जो रिक्ति ली थी, उसके आधार पर उच्च माध्यमिक (कक्षा 11 व 12) शिक्षक के 89,734 और माध्यमिक शिक्षक (कक्षा 9 व 10) के 44,193 पद यानी कुल 1.22 लाख पद रिक्त बताए गए थे. अब माना जा रहा है नए सिरे से रिक्ति की गणना होने पर इनकी संख्या 10 से 15 हजार तक और बढ़ेगी.

पिछले साल प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक छात्रों के नामांकन के हिसाब से शिक्षकों के 80,257 पर रिक्त थे। अब माना जा रहा है कि नए सिरे से गिनती के बाद इनकी संख्या एक लाख तक पहुंचेगी.स्कूल अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के अनुसार, बीपीएससी से परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। परीक्षा का पैटर्न अभी तय नहीं हुआ है. इन शिक्षकों का जिला कैडर होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी.नई नियमावली के आधार पर नियुक्त होने वाले कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए शिक्षा विभाग ने फाइल वित्त विभाग को भेजी है. शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों की फाइल भी वित्त विभाग को भेजी है। इन शिक्षकों को वेतन कितना होगा, यह वित्त विभाग तय करेगा.

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