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मुश्किल में पप्पू यादव, MP-MLA कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा.

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सिटी पोस्ट लाइव :पटना एमपी/एमएलए कोर्ट ने बुधवार को राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक साल की सजा सुना दी है. उन्हें कोर्ट ने सड़क जाम कर धरना देने, यातायात बाधित करने, पुलिस बल के साथ मारपीट करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का दोषी पाया है.हालांकि इस मामले में कोर्ट ने पप्पू यादव को जमानत दे दी है.ये सजा 20 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई है.

गौरतलब है कि 17 जून 2003 का यह मामला है. पप्पू यादव के अधिवक्ता विजय आनंद के अनुसार फतुहा थाना क्षेत्र में एक बच्चा लापता हो गया था. उसकी बरामदगी की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ फतुहा के एनएच 30 पर महारानी चौक के पास धरना दिया था. इस दौरान यातायात बाधित हो गया था.पप्पू यादव ने धरना नहीं हटाया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे. घटना में लोगों ने पुलिस बल पर पथराव भी किया था. इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे.

इस मामले में पुलिस ने पप्पू यादव सहित 22 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था. पुलिस ने 150- 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.अदालत ने इस मामले में पप्पू यादव को आइपीसी की धारा 353, 323 और 147 के अंतर्गत दोषी पाया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच लोगों ने गवाही दी है जिसके बाद उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई.

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