सिटी पोस्ट लाइव : अब सरकार ने एक और राहत टैक्सपेयर्स को दी है. फाइनेंस बिल 2023 के तहत 7 लाख रुपये से अधिक की आय पर भी टैक्स छूट दी गई है.सरकार ने केवल उन लोगों को मामूली राहत दी है, जिनकी आय 7 लाख रुपये से थोड़ी बहुत अधिक है.लोकसभा ने फाइनेंस बिल 2023 को मंजूरी दे दी है. इस संशोधन के बाद नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को थोड़ी राहत मिली है. नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा.
नए टैक्स रिजीम के तहत अगर किसी टैक्सपेयर की वार्षिक आय 7 लाख रुपये है तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है. वो टैक्स से बाहर है, लेकिन अगर किसी की इनकम 7,00,100 रुपये हो जाए तो उसे टैक्स स्लैब के तहत कैलकुलेशन करने के बाद 25010 रुपये देने होंगे. यानी इनकम में मात्र 100 रुपये बढ़ जाने पर टैक्सपेयर्स को 25 हजार 1 सौ रुपये का टैक्स देना पड़ता है. सरकार ने ऐसे ही टैक्सपेयर्स को मामूली राहत दी है. अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि ये राहत कितने तक की रकम पर मिलेगी. सरकार ने फाइनेंस बिल में मामूली राहत देने का प्रस्ताव किया है.
सरकार ने बजट 2023 के ऐलान में न्यू टैक्स रिजीम को अपनाने वाले टैक्सपेयर्स को राहत दी है. सरकार ने 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया. इसके पीछे सरकार की मंशा रही कि अधिक से अधिक लोग न्यू टैक्स रिजीम को अपनाए.यहां ये भी बात जानना जरूरी है कि न्यू टैक्स रिजीम में निवेश पर कोई छूट नहीं दी जाती है.
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